Google: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) ने अमेरिकी कंपनी गूगल पर करीब 1,338 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. बताया जा रहा है की, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) ने एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण परिवेश में अपनी मजबूत स्थिति के दुरुपयोग को लेकर गूगल (Google) पर यह जुर्माना लगा है.
Google पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने लगाया जुर्माना
ANI से मिली जानकारी के मुताबिक, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) ने गूगल को अनुचित गतिविधियों को रोकने के लिए निर्देश दिए हैं. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि Google स्मार्टफोन, वेब सर्च, ब्राउज़िंग और वीडियो होस्टिंग सेवाओं का एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के लाइसेंस का दुरुपयोग कर रहा था.

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने गूगल को अपने काम काज को सही करने का सख्त निर्देश दिया है. सीसीआई इंडिया ने ट्वीट करते हुए लिखा है की, “एंड्रायड मोबाइल डिवाइस ईकोसिस्टम में कई बाजारों में स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर जुर्माना लगाया गया है.”
CCI का अधिकारिक ट्वीट…
CCI imposes monetary penalty of ₹ 1337.76 crore on Google for abusing dominant position in multiple markets in the Android Mobile device ecosystem.
Press Release: https://t.co/sXXA0RvK51#Antitrust #AntitrustOrder #antitrustlaw #Google #CCI pic.twitter.com/FE5Yh8PWr4— CCI (@CCI_India) October 20, 2022
बता दें की, मोबाइल एप चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) की जरूरत पड़ती है. (OEM) इस ओएस और गूगल के एप का अपने मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं. ओईएम नियंत्रण के लिए मोबाइल एप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट (MADA) समेत कई समझौते करते हैं. लेकिन गूगल ने बाज़ार में अपनी मजबूत स्थिति का फायदा उठाया है और इन सभी नियमो का उल्लंघन किया है. CCI ने कुछ वक़्त पहले गूगल को आगाह किया था लेकिन गूगल नहीं माना तो उस पर CCI ने एक्शन लिया है.
CCI ने Google से यह भी कहा है कि वह डिवाइस निर्माताओं को अपने ऐप्स को प्री-इंस्टॉल करने के लिए बाध्य न करे. लेकिन गूगल ने CCI की किसी बात का ना तो जवाब दिया और ना ही उसके द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया.
एंड्राइड निर्माता कंपनी ने CCI से गूगल की शिकायत की थी
फिलहाल बता दें की, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के आदेश पर Google की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई है. 2019 में एंड्राइड निर्माता कंपनी ने CCI से गूगल की शिकायत की थी. CCI ने सुनवाई करते हुए 2019 में गूगल के खिलाफ जांच का आदेश भी दिया था.
बीबीसी में छापी एक खबर के मुताबिक, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) का कहना है की, एमएडीए (MADA) के तहत पूरे गूगल मोबाइल सुइट (JMS) का प्री-इंस्टॉलेशन अनिवार्य कर दिया गया है. इसमें अन-इंस्टॉल का विकल्प नहीं है.
CCI ने कहीं ये बातें
CCI के अनुसार, Google Android ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) के साथ-साथ अन्य लाइसेंसों को जारी करता है. सीसीआई ने कहा कि,
“एमएडीए के तहत गूगल मोबाइल सूट (जीएमएस) को अनिवार्य रूप से पहले से इंस्टॉल करना उपकरण निर्माताओं पर अनुचित स्थिति थोपने के बराबर है, और इस तरह यह प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन करता है.”
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